पीएम श्रम योगी मानधन योजना

पीएम श्रम योगी मानधन योजना

नरेद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही देश में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाए चलाई जा रही हैं। कारोबारियों को बिजनेस लोन देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और ग्रामीण महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना चलाई जा रही है।

देश के एससी, एसटी, ओबीसी और महिला कारोबारियों को बिजनेस लोन देने प्रदान करने के लिए स्टैंड अप इंडिया लोन योजना चलाई जा रही है। योजनाओं की कड़ी में असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?

देश के कम आय वर्ग वाले लोगों यानी जिन लोगों की इनकम 15 हजार महीने से अधिक नही होती है उनके लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री मानधन योजना भारतीय जीवन बिमा निगम के सहयोग से चलाई जा रही है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में काम कर रहे लोगों के लिए पेंशन गारंटी योजना है। इस योजना के तहत 60 साल के बाद कामगारों को न्यूनतम 3 हजार रुपये बतौर पेंशन मिलती है।

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पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए योग्यता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुछ पात्रता यानी योग्यता तय किया गया है। मानधन पेंशन योजना की योग्यता निम्न है:

  • प्रधानमंत्री Shramyogi Mandhan योजना के लिए सिर्फ वही लोग पात्र यानी योग्य हैं जो असंगठित (Unorganised Sector) में काम करते हैं। उदाहरण के लिए दैनिक सफाई कर्मचारी, राजगीर, रिक्शाचालक, घरों में काम करने वाले कामवाली बाई, सब्जी बेचने वाले इत्यादि। असंगठित का मतलब होता है – वह क्षेत्र जहां पर रोज कमाओ रो खाओ वाला सिस्टम चलता है। कोई फिक्स सैलरी, फिक्स छुट्टी या पेंशन नही होती है।
  • प्रधानमंत्री Shramyogi Mandhan योजना यानी पीएम श्रम योगी मानधन योजना के तहत केवल वही लोग पेंशन का लाभ ले सकते हैं जो जिनकी मतली इनकम यानी कमाई 15 हजार से अधिक नहीं है। प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी मंथली इनकम 15 हजार तक है।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार नंबर से अटैच होना चाहिए। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन लोगों का बैंक खाता आधार नंबर से लिंक नही होगा उन्हें प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का लाभ नही मिलेगा।
  • प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना के लाभार्थी का बैंक खाता बचत खाता (सेविंग अकाउंट) होना अनिवार्य होता है।
  • पीएम श्रम योगी पेंशन योजना का लाभ सिर्फ उन्ही लोगों को मिलेगा जो लोग EPFO, NPS, ESIC जैसी योजनाओं का लाभ नही ले रहे होंगे।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में उन लोगों को लाभ नही मिलेगा जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी मंत्रालय या विभाग में स्थाई, अस्थाई या कांट्रेक्ट पर काम करते हो।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना में उन लोगों को भी कोई लाभ नही मिलेगा जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हो या कभी उन्होंने अपनी इनकम पर टैक्स भरा हो।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन कैसे होता है?

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत आसान है। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना रजिस्ट्रेशन बस कुछ समय में कम्पलीट हो जाता है।

प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना का जो लोग लाभ लेना चाहते हैं वह योग्य हैं तो उन्हें सिर्फ इतना करना होता: अपना आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी सेंटर) जाना होता है कहना होता है कि उनका प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना है।

इसके बाद कॉमन सर्विस सेंटर संचालक जरूरी जानकारी लेकर फॉर्म भर कर प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देता है। लाभार्थी की योग्यता यानी पात्रता की जाँच होने के बाद लाभार्थी का

प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन (पीएमकेएमवाई) कार्ड यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर के साथ जेनरेट हो जाएगा।

पीएम श्रम योगी मानधन का लाभ क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना का मुख्य लाभ है कि इसमें लाभार्थी को गारंटी के तहत न्यूनतम 3 हजार महिना पेंशन मिलगी। यह पेंशन लाभार्थी की उम्र 60 साल होने के बाद मिलेगी।

आपको बता दें कि मानधन पेंशन योजना भारतीय जीवन बिमा (LIC) के सहयोग से चलाई जा रही है तो इस योजना में लाभार्थी को कुछ अंश हर महीने LIC को प्रीमियम के तौर पर देना होता है।

आपको यह जानकारी दें कि मानधन योजना में जितना प्रीमियम लाभार्थी जमा करता है उतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार अपनी तरफ से लाभार्थी के खाते में जमा होता है। आइये प्रीमियम की गणना को समझते हैं:

  1. यदि लाभार्थी 18 वर्ष का है तो उसे 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 55 रुपये प्रीमियम भरना होगा।
  2. यदि लाभार्थी 29 वर्ष का है तो उसे 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर माह 100 रुपये प्रीमियम जमा करना होगा।
  3. यदि लाभार्थी 40 वर्ष का है तो उसे 60 वर्ष की आयु से 3 हजार रुपये पेंशन के लिए हर महीने 200 रुपये का प्रीमियम जमा करना होगा।

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