लोन रिस्ट्रक्चरिंग

लोन रिस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी

भारत और दुनिया भर में कोविड-19 महामारी प्रकोप व्यवसायों और संस्थाओं के लिए व्यापक आर्थिक चुनौतियों का कारण बना है। इसके प्रभाव को जांचने के लिए और उधारकर्ताओं को लोन चुकौती के लिए उचित लोन समाधान प्रदान करना के लिए एक प्रयास है।

केवी कामथ समिति ने कोविड-19 के प्रभाव को जांचने का काम किया और सुझाव दिया है कि संबंधित बैंक/एनबीएफसी/ fls के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया जाए।

पात्रता

रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक पात्रता मानदंडों का पालन किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ताओं को लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पात्र माना जाएगा।
पात्रता की जांच के लिए इन शर्तों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और इससे अलग नहीं होना चाहिए:

1
उधारकर्ता 29 फरवरी, 2020 तक 30 डीपीडी से कम होना चाहिए।
2
01 जनवरी, 2020 तक उधारकर्ता का सकल जोखिम 25 करोड़ से कम होना चाहिए।
3
एमएसएमई लोन के लिए, जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है जब तक कि छूट संबंधित प्रमाण नहीं दिया जाता है।
4
एमएसएमई इकाई द्वारा इससे पहले जनवरी 2019 बीआरआई परिपत्र के अनुसार रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं उठाया गया होना चाहिए।
5
लोन का शेष टेन्योर 3 महीने से अधिक होना चाहिए।

रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम

रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम यह सुनिश्चित करने के लिए उचित है कि कम क्षमता वाले उधारकर्ताओं का सपोर्ट किया जा सके। न कि अन्य इरादों के मुद्दों पर निर्णय किया गया है। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम के लिए निम्नलिखित सिद्धांत मार्गदर्शक के रूप में रहेगा।

1
रिस्ट्रक्चरिंग को केवल उधारकर्ता द्वारा किये गये अनुरोध के आधार और सहमति के आधार पर किया जाना है।
2
कलेक्शन की प्रतिक्रिया के साथ ही पुष्टि करने के लिए, उधारकर्ता का मूल्यांकन व्यक्तिगत चर्चा या वीडियो व्यक्तिगत चर्चा (पीडी या वीपीडी) के माध्यम से किया जाएगा।
3
टेन्योर 24 महीने और अधिकतम 48 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
4
मौजूदा ZipLoan (ZL) आईडी पर रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा, इसे नए लोन के रूप में बुक नहीं किया जाएगा।
5
रिस्ट्रक्चरिंग शुरू करने के लिए ग्राहक को निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प को चुनना होगा:

रिस्ट्रक्चरिंग ऑप्शन:

ऑप्शन एडवांस EMI प्रोसेसिंग फीस (%age of POS)
समाधान 1 3 EMIs 1%
समाधान 2 2 EMIs 2%
समाधान 3 1 EMI 3%

रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस

1
कलेक्शन टीम कार्यकारी या कस्टमर केयर से अनुरोध करने के बाद फॉलो-अप के माध्यम से कर सकते हैं।
2
प्राप्त अनुरोध पर संबंधित कलेक्शन टीम मेंबर द्वारा आवश्यक सहमति प्रपत्र, अग्रिम ईएमआई और पीएफ चेक प्राप्त करने के लिए आगे का प्रोसेस किया जाएगा।
3
मूल्यांकन के लिए सहमति पत्र, सेल्स/ क्रेडिट टीम को सौंप दी जाएगी। सेल्स/क्रेडिट टीम आगे के प्रोसेस के रूप में एक पीडी या वीपीडी का संचालन करेगी।
4
Zipscore या CIBIL स्कोर जैसे मामलों के लिए कोई प्राथमिक फ़िल्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा।

ग्राहक से बेसिस चर्चा के बाद क्रेडिट टीम रिस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी देगी या तो अस्वीकार करेगी। जिन मामले में रिस्ट्रक्चरिंग के लिए मंजूरी दे दी जाती, उनके लिए आगे का प्रोसेस शुरु कर दिया जाता है:

  • A. अग्रिम ईएमआई का कलेक्शन और प्रोसेसिंग फीस
  • B. टेन्योर तय किया जाएगा ताकि ग्राहक की ईएमआई मूल रूप से 50% -60% के बीच हो। टेन्योर 48 महीने से अधिक नहीं हो सकता है।
  • C. संचालन (ऑपरेशन) टीम द्वारा ग्राहक के ZL ID को नए टेन्योर में रिस्ट्रक्चरिंग करेगी और रिस्ट्रक्चरिंग की सूचना ग्राहक को देते हुए पुनर्भुगतान अनुसूची को फिर से शुरू करने के लिए ग्राहक से लिखित पुष्टि प्राप्त किया जाएगा।
  • D. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि NACH का रखरखाव को फिर से जोड़ा दिया गया है और संशोधित टेन्योर NACH निर्देश में कवर किया गया है, अन्यथा नए NACH को अच्छी तरह से प्राप्त किया जाएगा।

प्रावधान

प्रत्येक खाते के रिस्ट्रक्चरिंग पर 10% का प्रावधान बनाया जाएगा, हालांकि ऐसे मामलों के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण “स्टेंडर्ड” होना जारी रहेगा। प्रावधान डीपीडी के बावजूद प्रत्येक खाते के अनुसार चिह्नित किया जाएगा।

यदि खाता नियमित रूप से चलता है, तो प्रावधान नियमित कार्यप्रणाली में लिए जाने वाले प्रावधान के अतिरिक्त होगा।

रिपोर्टिंग

अंत में, संपत्ति वर्गीकरण ‘स्टैण्डर्ड’ के रूप में बनाए रखते हुए खाते को CIBIL रिपोर्टिंग में ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ के तौर प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी डीपीडी रिपोर्टिंग को वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।