CGTMSE की योग्यता
CGTMSE की योग्यता - CGTMSE Scheme Eligibility in Hindi
भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक – सिडबी (SIDBI) के द्वारा चलाई जा रही प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम – CGTMSE छोटे और मध्यम कारोबारियों को यह विश्वास दिलाती है कि उनको आर्थिक रुप से सपोर्ट करने के लिए उनके पीछे कोई संस्था खड़ी है।
CGTMSE स्कीम का लक्ष्य भी यही है कि कारोबारी बिना किसी भय के बिजनेस लोन ले सके और अपना बिजनेस बढ़ा सके। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी योजना – CGTMSE स्कीम उन कारोबारियों की सुरक्षा प्रदान करती है जो बिजनेस लोन लेकर चुका नही पाते हैं।
आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी योजना – CGTMSE स्कीम मुख्य रुप से क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है। यह ट्रस्ट लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा शुरू किया गया एक ट्रस्ट है।
प्राइम मिनिस्टर क्रेडिट गारंटी स्कीम 30 अगस्त 2000 पर शुरू की गई है। CGTMSE - क्रेडिट गारंटी स्कीम (इन हिंदी) इस उद्देश्य के साथ शुरु है कि एसएमई (SME) और एमएसएमई (MSME) कारोबारियों को जो फाइनेंशियल संस्था लोन प्रदान करने के लिए गारंटर मांगती है उसे गारंटी देने का कार्य करेगी।
बहुत से कारोबारी यह जानने चाहते हैं कि CGTMSE स्कीम की योग्यता (CGTSME Scheme Eligibility in Hindi) क्या है? आइये जानते हैं कि CGTMSE योजना की योग्यता क्या है?