PMAY - प्रधानमंत्री आवास योजना 2021

सभी को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के लोगों को अपना खुद का घर प्रदान किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घर की उपलब्धता तय किया जाता है। अगर लाभार्थी होम लोन की सहायता लेते हैं तो उन्हें सरकार के तरफ से होम लोन पर सब्सिडी भी मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 15-06-2015 को हुई है।

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प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 

पीएम मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 2025 तक सभी लोगों के पास खुद का घर हो। इसके लिए पीएमएवाई मिशन सभी पात्र परिवारों और लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्रीय सहायता प्रदान करता है। पीएमएवाई मिशन को बैंकों सहित विभिन्न एजेंसियों में लागू किया गया है।  

किसको कौन सा घर मिलता है? 

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अलग – अलग इमकम समूह को किफायती मूल्य का घर दिया जा रहा है। आवास योजना का घर आय वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तीन आय वर्ग का विर्धारण किया गया है- निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग। 

पीएम आवास योजना के तहत एक परिवार (पति-पत्नि, अविवाहित पुत्र-पुत्री) एक ही घर लेने के लिए पात्र हैं। इनकम जेनरेट करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक हो या अविवाहित) को एक अलग घर के लिए वैध पात्र माना जा सकता है। इसके लिए साथ ही हाउस के कैटेगरी के लिए निम्न मापदंड निर्धारित किया गया है- 

विवरण
EWS
LIG
MIG -1
MIG-2
 
घरेलू आय (सालाना)3 लाख तक3 लाख से 6 लाख तक6 लाख से 12 लाख तक  12 लाख से 18 लाख तक
ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हाउसिंग लोन6 लाख तक6 लाख तक9 लाख तक12 लाख तक
ब्याज सब्सिडी6.5%6.5%4.00%3.00%
अधिकतम लोन टेन्योर20 साल20 साल20 साल20 साल20 साल
अधिकतम आवासीय यूनिट (कार्पेट एरिया)30 SQ.M60 SQ.M160 SQ.M200 SQ.M
ब्याज़ सब्सिडी9.00%9.00%9.00%9.00%
अधिकतम ब्याज राशि267280267280235068230156
प्रोसेसिंग फीस3000300020002000

प्रधानमंत्री आवास योजना की विशेषताएं (Pradhan Mantri Awas Yojana Benefits in Hindi)

पीएमएवाई योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं- 

  • प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु ना ही आवेदक का और ना ही उसके परिवार के किसी भी सदस्य का भारत के किसी भी स्‍थान पर पक्का घर नहीं होना चाहिए। 
  • एक परिवार से कोई भी बालिग आवास के लिए आवेदन कर सकता है। 
  • पीएमएवाई योजना से प्राप्त धनराशि का उपयोग लाभार्थी परिवारों द्वारा नया घर खरीदने के लिए या मौजूदा कच्‍चे या अर्ध-पक्के घर को बनाने के लिए किया जाना चाहिए 

पीएमएवाई योजना के तहत होम लोन पर ब्याज दर  (PMAY Interest Rate)

मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) प्रथम और द्वितीय के लाभार्थियों के लिए होम लोन की मूल धन पर 4.0 (चार) प्रतिशत और 3.0 (तीन) प्रतिशत की दर से होगा। इस अनुदान के अंतर्गत एमआईजी I के लिए 9 (नौ) लाख और एमआईजी II के लिए 12 (बारह) लाख का अधिकतम लोन राशि 20 साल के टेन्योर पर मिलता है। 

आवास योजना की पात्रता (Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility in Hindi)

  • आवेदक का भारतीय निवासी होना अनिवार्य है। 
  • आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए। 
  • आवेदक के पास आय का साधन होना चाहिए। 
  • भारतीय पासपोर्टधारक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) या विदेशी पासपोर्ट धारक भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) अथवा प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) भी आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। 
  • व्यक्ति, एकल या संयुक्त रूप से योजना का लाभ उठा सकता है। 
  • हिंदू अविभक्‍त परिवार (एचयूएफ) पात्र नहीं हैं। 

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एक साथ दो लोग भी उठा सकते हैं। इस प्रोसेस को सह-आवेदक कहा जाता है। सह-आवेदक होने से पात्रता मजबूत हो जाती है। सह आवेदक के रुप में आवेदक के करीबी रिश्तेदारों को सह-आवेदक के रूप में जोड़ा जा सकता है। यदि आवेदक सह-आवेदक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को जोड़ना चाहता है जो करीबी रिश्तेदार नहीं है, तो उसे केवल तभी माना जा सकता है जब वह संपत्ति का संयुक्त मालिक हो। 

करीबी रिश्तेदारों में यह शामिल हैं- पति/प‍त्‍नी, पिता, माता (सौतेली मां सहित), पुत्र (सौतेले पुत्र सहित), पुत्र वधु, पुत्री (सौतेली पुत्री सहित), बेटी का पति, भाई / बहन (सौतेले भाई/बहन सहित), भाई की पत्नी, पति/पत्‍नी की बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति/पत्‍नी का भाई (सौतेले भाई सहित)। 

आवास योजना लोन का टेन्योर 

होम लोन, सुरक्षित लोन होता है। इस लोन की गारंटी घर होता है। अगर लाभार्थी किसी कारण होम लोन वापस नहीं कर पाता है तो, उस घर को निलाम करके लोन की रकम की भरपाई की जाती है। आवास योजना लोन का अधिकतम टेन्योर 30 साल होता है। इस 30 साल में 3 साल तक मोरेटोरियम सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाले लोन पर प्री-पेमेंट चार्जेस फ्री होता है। यानी लोन का भुगतान टेन्योर पूरा होने से पहले भी किया जा सकता है। 

प्रधानमंत्री आवास लोन प्रोसेसिंग चार्जेस 

निम्नलिखित चार्ज लागू किया जाता - 

  • प्रोसेसिंग चार्ज 
  • कागजात चार्ज 
  • दस्तावेज़ वेरिफिकेशन चार्ज 
  • स्‍वीकृति चार्ज 
  • कानूनी राय के लिए अधिवक्ता चार्ज 
  • मूल्‍यांकन के लिए मूल्‍यांकनकर्ता चार्ज 
  • ब्यूरो रिपोर्ट चार्ज 
  • सरसाई चार्ज 
  • आईटीआर वेरिफिकेशन चार्ज 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (Documents Required for Pradhan Mantri Awas Yojana in Hindi)

  • पहचान पत्र (इनमे से कोई एक- वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वैध पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त क्रेडिट कार्ड, सरकारी निकाय द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र, मान्‍यताप्राप्त लोक अधिकारी या लोक सेवक द्वारा ग्राहक के, फोटो युक्त पहचान का सत्यापन (30 दिन से पुरानी नहीं हो) 
  • सरकारी द्वारा जारी किया गया कोई एक निवास प्रमाण पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र-  
  • पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप 
  • वेतन खाते का पिछले 6 महीने का बैंक स्‍टेटमेंट 
  • नवीनतम फॉर्म 16/आइटीआर 
  • 6 महीने का रिपेमेंट बैंक स्‍टेटमेंट 
  • संपत्ति संबंधी कागजात 
  • संपत्ति का पूरा दस्‍तावेजों की फोटोकॉपी (यदि लागू हो) 
  • आवंटन पत्र/क्रेता अनुबंध की प्रति (यदि लागू हो)
  • डेवलपर को किये गये भुगतान की रसीद की प्रति (यदि लागू हो) 

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? (How to Apply for PMAY in Hindi)

PM आवास योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने लिए सबसे पहले किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी से संपर्क करना होता है। इसी के साथ आपको आवेदन करने से पहले यह जानकारी होना चाहिए कि आपको कहां और किस बिल्डीग में घर खरीदना है। बिल्डींग और बिल्डर दोनों ही रेरा से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा आप सरकारी घर खरीदने के लिए भी किस्मत आजमा सकते हैं। 

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